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    विद्युत अधिनियम से सबंधित प्रकरणों का भी होगा समाधान

    विद्युत अधिनियम से सबंधित प्रकरणों का भी होगा समाधान

    21 नवम्बर को आयोजित होने जा रही वृहद लोक अदालत की तैयारियां जारी

    जिला न्यायाधीश श्री मिश्रा ने ली अभिभाषकों की बैठक

    ग्वालियर 06 नवम्बर 09। जिला न्यायालय में 21 नवम्बर को आयोजित होने जा रही वृहद लोक अदालत की तैयारियां जारी हैं। इस क्रम में आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा ने अभिभाषकों की बैठक लेकर लोक अदालत को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में अपना पूर्ण योगदान देने का उनसे आह्वान किया। श्री मिश्रा ने बैठक में जानकारी दी कि वृहद लोक अदालत में आपसी सुलह और समझौते के आधार पर प्रकरणों को निराकृत करने के लिये अब तक दस हजार प्रकरण चिन्हित किये जा चुके हैं, प्रकरणों की संख्या में और भी इजाफा संभावित है। इसके अलावा विद्युत अधिनियम से संबंधित लगभग आठ हजार प्रकरण भी लोक अदालत में निराकरण के लिये रखें जायेंगे।

          जिला न्यायाधीश श्री मिश्रा ने बताया कि लोक अदालत में खासतौर पर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावे, लोकोपयोगी सेवायें, व्यवहार व संपति विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम व परवरिश के दावे आदि से संबंधित प्रकरण निराकृत किये जायेंगे। साथ ही अन्य  राजीनामा व आपराधिक प्रकरण, धारा-138 निगोशियेबल इंस्टयूमेण्ट एक्ट के प्रकरण किये गये हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व संबंधी प्रकरण भी लोक अदालत में निराकरण के लिये रखे जायेंगे। वृहद लोक अदालत के लिये चिन्हित किये गये प्रकरणों से संबंधित पक्षकारों को समय से सूचित करने के लिये राजस्व व पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सूचना तामीली के लिये पुलिस अधीक्षक द्वारा पृथक से एक सेल भी गठित किया गया है।

          जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा ने बताया जिन कृषि एवं घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण पंजीबध्द हैं, उन्हें वृहद लोक अदालत के माध्यम से अपने ऊपर दर्ज प्रकरणों को समाप्त कराने का सुनहरा मौका मिला है। उल्लेखनीय है कि कृषि उपभोक्ता सरकार द्वारा घोषित कृषक राहत योजना का लाभ लेकर अपने प्रकरण लोक अदालत में निराकृत करा सकते हैं। इस योजना के तहत यदि कृषि उपभोक्ता अपने ऊपर बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करता है तो शेष राशि अर्थात 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन वहन करेगा और इस प्रकार कृषक के प्रकरण का समाधान हो जायेगा। इसी तरह घरेलू उपभोक्ता भी अप्राधिकृत उपयोग की अवधि के लिये निर्धारित राशि के साथ बकाया राशि का 50 प्रतिशत राशि जमा करता तो शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान वह अधिकतम तीन समान किश्तों में कर सकेगा। साथ ही सामान्य दर पर रि-कनेक्शन भी उसे दिया जा सकेगा। विद्युत उपभोक्ता इस योजना के संबंध में में नजदीकी विद्युत कार्यालय से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

          जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार एवं जिला विधिक सहायता समिति के सचिव श्री आर के. जैन ने बताया कि जिन पक्षकारों को निर्धारित तिथि तक नोटिस तामील नहीं हो पाते हैं ऐसे पक्षकार भी वृहद लोक अदालत में राजीनामा से प्रकरणों को निराकृत कराने के लिये उपस्थित हो सकते हैं।

     

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