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माता-पिता की उपेक्षा करने वालों को सजा भुगतनी होगीमाता-पिता की उपेक्षा करने वालों को सजा भुगतनी होगी हमें खेद है मुरैना मध्यप्रदेश में चल रही भारी बिजली कटौती के कारण इस समाचार के प्रकाशन में विलम्ब हुआ है, फेलुअर विद्युत सप्लाई सही होने तक फोटो व समाचार समय पर हम अपडेट नहीं कर सकेंगे, इसके लिये हम क्षमाप्रार्थी हैं, कृपया अपडेट के लिये हमें ई मेल, जवाबी मेल या टिप्पणीयां न भेजें बिजली कटौती और कई अन्य कारणों से हम समय पर अपडेट नहीं दे पा रहे हैं इस सम्बन्ध में हम अलग से स्पष्टीकरण व अपनी मजबूरीयों का अलग से शीघ्र ही समाचार दे रहे हैं – नरेन्द्र सिंह तोमर ‘’आनन्द’’ प्रधान संपादक मुरैना 9 नवम्बर 09/ भारत सरकार द्वारा वृध्दजनों के समग्र कल्याण, पुनर्वास हेतु माता- पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 लागू किया गया है । मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग की अधि सूचना के अनुसार 23 अगस्त 2008 से यह अधिनियम प्रभावी किया गया है । इस अधिनियम के अनुसार माता- पिता कीउपेक्षा अथवा परित्याग एक संज्ञेय अपराध माना जायेगा तथा ऐसा करने वाले को पांच हजार रूपये का जुर्माना या तीन महीने का कारावास अथवा दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकेगा । इस अधिनियम के अनुसार भरण पोषण करने में असमर्थ अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक अपने वयस्क बच्चो अथवा संबंधियों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं । इस भरण पोषण में समुचित भोजन, आश्रय, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधायें सम्मिलित रहेंगी । अभिभावकों में सगे और दत्तक तथा सौतेले माता पिता सम्मिलित है और इनके लिए वरिष्ठ नागरिक होना भी जरूरी नहीं है । प्रत्येक 60 वर्ष या इससे अधिक आयु का वरिष्ठ नागरिक अपनी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी से भी भरण पोषण की मांग कर सकता है । राज्य शासन द्वारा इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले में भरण पोषण अधिकरण और अधिकरण के आदेश के विरूध्द अपील की सुनवाई हेतु अपील अधिकरण गठित किया गया है । समाजिक न्याय विभाग के जिला अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे । माता-पिता अथवा अपने अभिभावकों अथवा वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा करने अथवा उनकी देखभाल करने से इंकार करने वाले बच्चों अथवा संबंधियों को अधिकरण मासिक भरण पोषण के लिए 10 हजार रूपये प्रतिमाह तक के आदेश दे सकता है ।
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